देहरादून में जिला टेलीकॉम समिति की बैठक, नेटवर्क विस्तार और ब्रॉडबैंड मिशन को लेकर दिए गए सख्त निर्देश
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (एफआर) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में जिला टेलीकॉम समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में टेलीकॉम टावर, 4G नेटवर्क कवरेज, और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत जनपद में हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
अपर जिलाधिकारी ने टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-17 के तहत सभी लीज व लाइसेंस दस्तावेज अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाएं। साथ ही दूरस्थ व नेटवर्कविहीन क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि भवन या भूमि पर लगाए जा रहे मोबाइल टावरों के लिए कंपनियों को संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि टावर सुरक्षित और मजबूत है।
निर्माण कार्यों के कारण नेटवर्क लाइनों को नुकसान पहुंचने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि अब सभी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सीबीयूडी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे टेलीकॉम कंपनियों को समय रहते सूचना मिल सकेगी और नुकसान से बचा जा सकेगा। उन्होंने निर्माण एजेंसियों और टेलीकॉम कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि भारत नेट फेज योजना के तहत जनपद के चार विकासखंडों की पंचायतों में फाइबर कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जबकि कालसी और चकराता क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है। बैठक में बीएसएनएल, रिलायंस जियो सहित अन्य टेलीकॉम कंपनियों और विभिन्न निर्माणदायी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।









