संवाददाता, भ्रष्टाचार का तहलका न्यूज़। रुद्रपुर। जनपद में दो से अधिक शस्त्र अथवा शस्त्र लाइसेंस रखने वाले शस्त्रधारकों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी शस्त्रधारक एक सप्ताह के भीतर अपने अतिरिक्त शस्त्र एवं शस्त्र लाइसेंस संबंधित थानों में जमा कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कैम्प कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पुलिस विभाग एवं प्रभारी अधिकारी शस्त्र को निर्देश देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध नियम–2019 में किए गए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता। इसके बावजूद जनपद में कई शस्त्रधारक ऐसे हैं, जिनके
पास निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र अथवा शस्त्र लाइसेंस पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित कराई गई थी तथा संबंधित शस्त्रधारकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी अनेक लोगों द्वारा अपने अतिरिक्त शस्त्र अथवा लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अब अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि के भीतर यदि शस्त्रधारकों द्वारा अतिरिक्त शस्त्र एवं लाइसेंस जमा नहीं कराए जाते हैं तो उनके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, ओसी गौरव पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।









