सूत्र…….
रुद्रपुर। सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि, जिला चकबंदी एवं बंदोबस्त अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों में से किसी ने भी वर्ष 2010 से आज दिनांक तक कोई एजुकेशन संबंधी विभाग से छुट्टी एवं परमिशन आदि नहीं ली है, जबकि यह सूचना चकबंदी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मचारियों की सूची में एक नाम सुनील कुमार सिंह का भी है, जो की चकबंदी विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत है, पत्रकार व RTI एक्टिविस्ट बलदेव सिंह ने आर टी आई से प्राप्त के दस्तावेज के अनुसार जिनके माध्यम से यह साफ साफ पता चलता है की उपरोक्त सुनील कुमार सिंह द्वारा एलएलबी 3 वर्ष की रेगुलर रुप में परीक्षा दी गई है यह कोर्स प्राईवेट रुप में नहीं किया जा सकता, इसको करने के लिए किसी को भी रेगुलर रुप में एजुकेशन लेनी पड़ती है, जो MJPR यूनिवर्सिटी बरेली उत्तर प्रदेश से संपन्न हुई है। आपको बतादेकि उपरोक्त सुनील कुमार के द्वारा विभाग को धोखा दिया है जिसमें उपरोक्त के द्वारा नौकरी पर रहते हुए रेगुलर रुप से एजुकेशन करना एवं सरकारी नौकरी भी करना यह दोनो कार्य एक साथ एक ही समय पर होना गलत जान पड़ता है, अंदेशा है कि इस प्रकरण में विभाग के अन्य लोग भी मिले हैं, जो इस प्रकरण व मामले को दबाना चाहते है, जबकि इस प्रकरण की जांच हेतू माह दिसम्बर 2024 को cm portal पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है लेकिन चकबंदी विभाग इस कर्मचारी को बचाने में लगा हुआ है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है, जो समाज हित में सही होगा, किसी को कोई हक नहीं है, की वह अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को धोखा दे, इस प्रकारण में सभी पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए, एवं सरकारी नौकरी का दुरुपयोग करने के लिए, अनिल कुमार सिंह को बर्खास्त कर, अभियोग पंजीकृत कर संपूर्ण धन रिकवरी भी की जानी चाहिए।
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