जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य विभाग द्वारा सीधे तौर पर बताया गया है नियम सभी के लिए बराबर हैं कानून से ऊपर कोई भी नहीं इस आदेश के माध्यम से विभाग द्वारा एक मिसाल पेश की गई है जिसमें अमीर और गरीब एक कानूनी दायरे में आते दिखाई दे रहे हैं।
अंकित कुमार, उप संपादक भ्रष्टाचार का तहलका।
किच्छा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर ने किच्छा के मेन मार्केट में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे अवैध व्यवसायिक भवन निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए उसे सील करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई RTI एक्टिविस्ट अंकित कुमार की शिकायत के बाद की गई जांच के आधार पर की जा रही है।
प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार वाद संख्या-1655 वर्ष-2025 में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम हितबद्ध व्यक्ति मेन मार्केट किच्छा का मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी अनुभाग की चालानी रिपोर्ट दिनांक 30 नवंबर 2025 के आधार पर यह पाया गया कि लगभग 70 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है।
यह निर्माण कार्य उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। प्राधिकरण द्वारा 5 दिसंबर 2025 को नोटिस तामील/चस्पा कर संबंधित पक्ष को निर्माण रोकने और मानचित्र स्वीकृति लेने का अवसर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया।
प्राधिकरण को लगातार शिकायतें मिलने के बाद मामले को जनहित से जुड़ा मानते हुए अवैध निर्माण को सील करने की संस्तुति की गई है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्माण स्थल पर रखी सभी निर्माण सामग्री को 11 मार्च 2026 तक स्वयं हटा लिया जाए, अन्यथा प्राधिकरण 11 मार्च 2026 या उसके बाद किसी भी कार्य दिवस में भवन को सीलबद्ध कर देगा।
सीलिंग की कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक सहयोग के लिए उपजिलाधिकारी किच्छा और कोतवाली पुलिस को भी निर्देश भेजे गए हैं ताकि कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
बताया जा रहा है कि RTI एक्टिविस्ट अंकित कुमार की शिकायत के बाद इस मामले में जांच शुरू हुई, जिसके बाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्राधिकरण इसी तरह सख्ती दिखाता रहा तो शहर में हो रहे कई अवैध निर्माणों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।









